Punjab News (आज समाज) चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी समिति के सामने स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर अदा किए जाने वाले प्रीमियम पर जीएसटी को घटाने या इससे छूट देने की वकालत की, जिससे आम आदमी को लाभ हो सके। हालांकि, इस पर कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन काउंसिल ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अक्टूबर 2024 तक इस संबंध में रिपोर्ट सौंपने की सिफारिश की।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आईजीएसटी खाते (लेजर) में नकारात्मक बैलेंस होने के कारण राज्यों से वसूली पर भी आपत्ति जताई और नकारात्मक शेष के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित करने की सिफारिश की। काउंसिल ने चीमा की इस अपील पर भी सहमति जताई।
जीएसटी काउंसिल द्वारा बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण संबंधी सहायक सेवाओं में छूट दी गई है, और मंत्री चीमा द्वारा ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर संभावित छूट और पिछली अवधि को नियमित करने के संबंध में की गई अपील को स्वीकार कर लिया गया। पंजाब ने कर वसूली को आसान बनाने के लिए व्यावसायिक संपत्तियों पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर बैंक खातों के विवरण प्रस्तुत करने संबंधी आदेश में संशोधन के बारे में स. चीमा ने वास्तविक करदाताओं की सुरक्षा के मद्देनजर अनैतिक तत्वों को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकने के लिए समय सीमा को घटाकर 15 दिन करने का सुझाव दिया। काउंसिल ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है।