कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका तो वकील ने डीसीपी पर लगाया गंभीर आरोप

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आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उधर, मोहम्मद जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बहस के बाद न्यायाधीश ने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया है। जज लंच के बाद अभी तक नहीं आए हैं। यह देखकर स्तब्ध हूं कि डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया में लीक कर दिया है कि जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है|

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