Delhi Rouse Avenue Court: राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट

0
200
Delhi Rouse Avenue Court
राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट

Aaj Samaj (आज समाज), Delhi Rouse Avenue Court, नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एनओसी) की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। राहुल अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं और चार जून को वह न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे।

  • अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता

संसद की सदस्यता रद होने के बाद पासपोर्ट सरेंडर कर किया

24 मार्च को संसद की सदस्यता रद होने के बाद राहुल ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर होने के बाद राहुल को तीन साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी दी है। राहुल ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के मकसद से एनओसी की मांग वाली याचिका दाखिल की थी।

ब्रमण्यम स्वामी ने किया था राहुल की याचिका का विरोध

पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया था। स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आवेदक के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। अदालत अनुमति देने के लिए विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। न्यायालय न्याय व कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल के मुकदमे पर फैसले लेने में अन्य संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का इस्तेमाल कर सकता है।

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इस स्तर पर आवेदक (राहुल) के पास एनओसी एक साल से ज्यादा नहीं हो सकती है और इसकी समीक्षा सालाना या इस न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर की जा सकती है। स्वामी ने कहा, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पासपोर्ट रखने का अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला केस में शुक्रवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले में सीबीआई और ईडी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट के 25 लाख के जुर्माने के फैसले पर रोक लगा दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को जांच एजेंसियों को अभिषेक से पूछताछ की अनुमति दी थी। पीठ ने कहा कि वे छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

यह भी पढ़ें : IMD Fresh Update: चार जून तक केरल पहुंच जाएगा मानसून, उत्तर-पश्चिम में कम बारिश के आसार

यह भी पढ़ें : Supreme Court News: राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन करवाने की याचिका खारिज

यह भी पढ़ें : Modi Government 9 Years: अपने करिश्माई नेतृत्व व बड़े फैसलों के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवार नेताओं में शुमार

Connect With Us: Twitter Facebook