Delhi Pollution: केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना की

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Delhi Pollution: केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना की
Delhi Pollution: केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना की

Central Govt On Delhi Pollution, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने पराली जलाने (Subbtle Burning) वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना कर दी है।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरे देश में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। बुधवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब श्रेणी में, 352 दर्ज किया गया और इस स्थिति से फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं।

जुर्माने की राशि बढ़ाकर इतनी की

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि केंद्र के निर्देश के मुताबिक पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने की रकम बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों में केंद्र के ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ के प्रावधान लागू कर दिए हैं और इसके तहत पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने की रकम बढ़ाकर 30 हजार रुपए हो गई है।

ऐसे तय होगी जुर्माने की राशि

बता दें कि कानून में पराली जलाने पर लगाए जाने वाले फाइन और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान बताए गए हैं। इसके मुताबिक जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्होंने अगर पराली जलाई तो पर्यावरणीय जुर्माने के तौर पर उन्हें 5000 रुपए देने होंगे। जिन किसानों के पास 2 से 5 एकड़ जमीन है और अगर वे पराली जलाते हैं तो उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। वहीं 5 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिकों को पराली जलाने पर 30 हजार रुपए फाइन देना होगा।

पंजाब एवं हरियाणा सरकारों की आलोचना 

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पराली जलाने की घटनाओं को न रोकने पर पंजाब एवं हरियाणा सरकारों की आलोचना की है। साथ ही शीर्ष अदालत ेने पराली जलाने की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए वायु गुणवत्ता आयोग को पंजाब व हरियाणा सरकार के अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और इसके लिए एक हफ्ते की समय सीमा तय की गई है।

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