आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
Delhi Patiala House Court राष्टÑीय राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और अपराध साजिश रचने के दोषियों को सजा सुनाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यह सजा हिज्ब-उल-मुजाहिदीन को सुनाई। सजा में उक्त संगठन के दो आतंकवादियों को 12-12 साल और संगठन के दो अन्य सदस्यों को 10-10 साल कैद है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सोमवार को मोहम्मद शफी शाह और मुजफर अहमद डार को 12-12 साल कैद और तालिब लाली तथा मुश्ताक अहमद लोन को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
Delhi Patiala House Court चारों ने अपना गुनाह कबूल किया था
इन चारों आरोपियों ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को 27 सितंबर को स्वीकार किया था, जिसके बाद चार अक्टूबर को उन्हें दोषी करार दिया गया था। शफी शाह और लाली जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि डार बडगाम जिले का और लोन अनंतनाग जिले का रहने वाला है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामला दर्ज किया था, जिसमें हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पर पड़ोसी देशों से धन प्राप्त करने और भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था।