Swati Maliwal Assault Case, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पिटाई के मामले में जेल में बंद सीएम के पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ गई है। आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
अदालत ने बिभव की ओर से दायर अर्जी पर पुलिस से जवाब भी मांगा है। स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। आरोप है कि उसी दिन बिभव ने उनकी पिटाई कर दी थी। स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद बिभव को 18 मई को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को बिभव कुमार के खिलाफ 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी।
जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित
बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो अभी लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। कोर्ट ने कहा था कि स्वाति आप की सांसद हैं और वह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।