Delhi New Excise Policy Today Update: दिल्ली की कथित नई आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। दिल्ली की विशेष अदालत राउज एवेन्यू में सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 26 अप्रैल की शाम चार बजे कोर्ट जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।
सिर्फ अनुमानों के आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता : वकील
सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का काम यह बताना नहीं है कि मंत्रियों के समूह और कैबिनट में क्या हुआ। ईडी का काम यह बताना होना चहिये कि अगर कोई अपराध हुआ तो इससे किसको फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया के वकील दयन कृष्णन ने कहा कि केवल अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता
वकील दयन कृष्णन ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बता दें कि ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 26 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी।
ईडी ने 12 अप्रैल को सिसोदिया के खिलाफ दी हैं ये दलीलें
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 12 अप्रैल को सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की थीं। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है।
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