Delhi CM Arvind Kejriwal, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बीच दलील दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं और वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती
बता दें कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है और वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं।
एफआईआर में नहीं केजरीवाल का नाम
सिंघवी ने यह भी कहा कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को बीते दिनों अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली सीएम समाज के लिए खतरा नहीं हैं। केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा कि दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है।
दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की
सिंघवी ने यह भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था और एक बार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। बता दें कि केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की है।