Delhi Liquor Policy Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा

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Delhi Liquor Policy Kejriwal
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा

Aaj Samaj (आज समाज),  Delhi Liquor Policy Kejriwal, नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया का जिक्र भी किया

केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने इस दौरान मनीष सिसोदिया का जिक्र भी किया। ईडी की तरफ से अतिरिक्तट सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था। बुधवार को इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

जांच अभी शुरुआती चरण : एएसजी

कोर्ट में बहस के दौरान एएसजी राजू ने कहा, मैं थोड़ी दुविधा में हूं। इस याचिका पर इस तरह से बहस की गई है जैसे कि यह जमानत की अर्जी है न कि गिरफ्तारी को रद करने की याचिका। उन्होंने कहा, हम ‘आप’की कुछ संपत्तियों को अटैच करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय यह सब किया है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे कहेंगे कि सबूत कहां हैं? इसलिए मैं थोड़ी दुविधा में हूं। एएसजी ने कहा, जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। यह अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने पहले के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि इन पांच संज्ञान आदेशों को न तो चुनौती दी गई है और न ही इन्हें रद किया गया है।

पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया

राजू ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए कहा, मेरा तर्क यह है कि बड़ी संख्या में आरोपियों को ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर जमानत खारिज हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। यही नहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का हवाला देते हुए अतिरिक्तट सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक में कोई जमानत नहीं मिली है। इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

संजय को सशर्त जमानत, शराब घोटोले पर नहीं बोलेंगे आप सांसद

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 2 लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। संजय की पत्नी ने जमानत बॉन्ड भरा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा, संजय को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह दिल्ली शराब घोटाले में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते।

पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा

सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे उन्हें कोर्ट ने अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। इसके अलावा वह दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो अपनी यात्रा के कार्यक्रम व लोकेशन शेयरिंग आईओ के साथ साझा करेंगे। आईओ को अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराएंगे। पिछले साल 2 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक आरोप पत्र में दावा किया था कि संजय सिंह को अपने सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी।

बीजेपी ने आतिशी से मांगे बीजेपी में शामिल होने के आफर के सबूत

बीजेपी ने आप नेता व दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना से पार्टी ज्वाइन करने के लिए मिले आॅफर के आरोपों के सबूत मांगे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है और हम उन्हें भागने नहीं देंगे। उन्हें जवाब देना होगा। आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का आफर आया है।

आतिशी के आरोप बेबुनियाद : बीजेपी

आतिशी के अनुसार उन्हें कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, अपना राजनीतिक करिअर बचा लो, अन्यथा महीने भर में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, हमने मंगलवार शाम तक उन्हें माफी मांगने का समय दिया था। इसके बाद हमने उन्हें मानहानि का नोटिस दिया है। उन्हें इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर जवाब नहीं आया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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