Aaj Samaj (आज समाज), Delhi Liquor Policy, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 9वां समन जारी किया। उन्हें पूछताछ के लिए आगामी 21 मार्च को बुलाया गया है।
आठ समन पर एक बार भी नहीं हुए पेश
मनी लॉन्ड्रिग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी इससे पहले केजरीवाल को आठ बार समन भेज चुकी है, लेकिन वह एक बार भी एजेंसी के समक्ष सवालों का जवाब देने के लिए पेश नहीं हुए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 9वें समन पर वह पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष हाजिर होते हैं या नहीं। बता दें कि केजरीवाल कैबिनेट में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सदस्य व केजरीवाल के करीबी संजय सिंह इस मामले में फिलहाल जेले में बंद हैं।
केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कल ही मिली है नियमित जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन न मानने के मामले में 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड पर बीते कल यानी इसी शनिवार को नियमित जमानत दी थी। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
शनिवार सुबह आप प्रमुख स्वयं कोर्ट में पेश हुए थे। इस उनके वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि सीएम को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए। उनकी इस मांग पर ईडी ने कहा, उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा।
30000 रुपए का निजी मुचलका, 2 लाख का बॉन्ड
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया था। इस मामले में ईडी ने दो एप्लीकेशन लगाई थी। ऐसे में कोर्ट ने दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। इस तरह आप प्रमुख को इन दोनों मामलों में यानी 30000 रुपए का निजी मुचलका और 2 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा।
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