CBI Case Related To Corruption With Arvind Kejriwal, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर जमानत नहीं मिली है। भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 29 जुलाई को फैसला आ सकता है। साथ ही केजरीवाल की उस याचिका पर भी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दिल्ली सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी है।
सीबीआई की हिरासत में हैं केजरीवाल
बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी को अवैध बताए जाने वाले सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाने में 5-7 दिन लग सकते हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सीएम फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं।
ट्रायल कोर्ट ने दे दी थी केजरीवाल को जमानत
शराब घोटाला से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ईडी की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम को जमानत दी थी। जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर दिए गए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म हो गई थी।
केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकी नहीं : वकील
हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए, वहीं सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। केजरीवाल के वकील का कहना है कि वह एक मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकी नहीं। पिछले कई महीने से वे जेल में हैं, लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। जैसे ही ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दी उसके तुरंत बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।