Aaj Samaj (आज समाज),Delhi High Court’s instructions, नई दिल्ली :
1* खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दाखिल याचीका पर गुजरात हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 26 जून को अगली सुनवाई
गुजरात हाई कोर्ट ने सिद्धपुर में खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। गुजरात के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास ने अपने गृह नगर सिद्धपुर में खराब स्वास्थ्य सेवाओं के मामले को हाई कोर्ट में उठाया है। दिलचस्प बात यह है कि 2007 से 2012 तक जय नारायण व्यास खुद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके है।
व्यास ने अपनी याचीका में कहा है कि पाटन में आने वाले उनके गृह क्षेत्र सिद्धपुर में सरकारी अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल का भी बुरा हाल है। व्यास ने अपनी जनहित याचिका में दावा किया है कि 10 मंजिला अस्पताल में सिर्फ ओपीडी और आर्थोपेडिक की सुविधा है। याचीका में कहा है कि सिद्धपुर सामान्य अस्पताल, कैंसर हॉस्पिटल और किडनी विभाग में जगहें खाली पड़ी हैं। उन्होंने दावा किया है कि द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी की 80 फीसदी जगहें खाली हैं। इन अस्पतालों में पूरी क्षमता के साथ डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए वकील मनीषा लवकुमार ने कोर्ट को बताया कि सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों की 12 जगहें हैं इनमें 11 जगहें भरी जा चुकी हैं। वही सात जगहें कैंसर अस्पताल में हैं। इनमें छह भरी जा चुकी हैं। इसी प्रकार से किडनी डिपॉर्टमेंट में कुल सात पद हैं। इनमें छह पद खाली हैं। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा है कि खाली जगहें क्यों नहीं भरी गई हैं ? इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
2 *14 साल रेप पीड़िता गर्भस्थ शिशु को जन्म देगी, प्रसव पूरा होने तक ‘निर्मल छाया’ में रहेगी- दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश*
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 14 वर्षीय गर्भवती लड़की को आवश्यक देखभाल के लिए बाल गृह में स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि नाबालिग के साथ-साथ उसके अभिभावक ने गर्भपात के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि याचिकाकर्ता लड़की, जो 27 सप्ताह की गर्भवती है, गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाना चाहती थी और उसके अभिभावक भाई ने भी यही रुख अपनाया।
गर्भावस्था को लड़की और पोक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे एक व्यक्ति के बीच शारीरिक संबंधों का परिणाम बताया गया था। चिकित्सकीय गर्भपात के बाद उसका गर्भपात हो गया लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया और कहा कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है।
अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि “वर्तमान परिस्थितियों में, याचिका को निम्नलिखित निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि याचिकाकर्ता को तत्काल ‘सखी वन-स्टॉप सेंटर’, IHBAS अस्पताल परिसर, शाहदरा, दिल्ली से लड़कियों के बाल गृह निर्मल छाया, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया जाए। … किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के जनादेश के अनुसार, उनके मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक देखभाल और सुरक्षा के तहत रखा जाए।
अदालत ने कहा है किया कि गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के संबंध में कानून की स्पष्ट स्थिति यह है कि इसके लिए केवल ‘महिला’ की सहमति की आवश्यकता होती है और चूंकि वह वर्तमान मामले में नाबालिग है, इसलिए कानून की आवश्यकता है कि ‘अभिभावक’ से सहमति ली जाए। ‘।
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी गर्भावस्था को अवधि तक जारी रखने और बच्चे को बाद में गोद देने की इच्छा व्यक्त की है। इसलिए बाल कल्याण समिति ने उसे “गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए घर” में रखने का सुझाव दिया है। लड़कियों के लिए घर निर्मल छाया बच्चे की उचित प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित प्रसव के लिए उचित सहायता सुनिश्चित करने में मददगार सिद्ध होंगी।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से इस मामले में आरोपी को तलब करने का आग्रह किया ताकि उसकी इच्छाओं का पता लगाया जा सके क्योंकि याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी।
3* एनआईए ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के खिलाफ दर्ज मामलों में पंजाब, हरियाणा में 10 जगहों पर छापेमारी की
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) से जुड़े एक मामले में पंजाब और हरियाणा में 10 स्थानों पर छापेमारी की। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने और सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी के लिए रची गई आपराधिक साजिश के सिलसिले में पंजाब में नौ स्थानों और हरियाणा में एक जगह पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने पिछले साल 20 अगस्त को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में, एनआईए ने कनाडा स्थित ‘सूचीबद्ध आतंकवादी’ अर्श ढल्ला के दो ‘वांटेड’ करीबी सहयोगियों को इस साल 19 मई को फिलीपींस के मनीला से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर पहुंचने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था, जहां वे थे। पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमृतक सिंह के रूप में पहचाने गए दोनों को एनआईए ने सुबह एक ऑपरेशन में पकड़ा था, जिसकी टीम एयरपोर्ट पर उनकी उड़ान के उतरने का इंतजार कर रही थी।
एनआईए ने पहले बताया था कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारत में प्रतिबंधित संगठनों की गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों से जुड़े एक मामले में एनआईए दिल्ली कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोपियों के खिलाफ पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनआईए की जांच से पता चला है कि आरोपी भारत में केटीएफ की हिंसक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नामित आतंकवादी अर्शदीप सिंह ढल्ला के लिए काम कर रहे थे।
4* बिहार पुल हादसाः पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, स्वतंत्र जांच की मांग
बिहार के भागलपुर में रविवार को अगुवानी-सुल्तानगंज पुल के ढहने की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने अपनी याचिका में पुल के निर्माण में शामिल एसपी सिंगला कंपनी के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई के बजाय स्वतंत्र जांच की मांग की थी।जनहित याचिका में पुल गिरने से सरकारी खजाने को हुए हजारों करोड़ के नुकसान की वसूली की भी मांग की गई है।
हालांकि जैसे ही बिहार में पुल गिरने को लेकर राजनीति तेज हुई, राज्य मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेज प्रताप यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पुल को गिराने का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, “पुल को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया है। हम पुल बना रहे हैं और वे इसे गिरा रहे हैं।”
दूसरी ओर, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अगुवानी-सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद बिहार में सभी निर्माणाधीन पुलों के ऑडिट की मांग की। ऑडिट की कमी को दोष देते हुए, रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा, “यह दूसरी बार पुल ढह गया है, यह एक साजिश है, पहली बार गिरने पर क्या किया गया था, पुल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी? नीतीश कुमार बिहार को भूल विपक्ष को एक करने में लगे हैं।अगर कोई पुल दूसरी बार गिरता है तो चिंता की बात है… मैं उम्मीद करता हूं कि सभी निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट होना चाहिए…’ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने की जांच के आदेश दिए और अधिकारियों से इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने को कहा।
नीतीश कुमार ने सोमवार को अधिकारियों को गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के “खराब निर्माण कार्य” के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। “जो पुल कल गिर गया था वह पिछले साल भी गिर गया था। मैंने संबंधित अधिकारियों को मामले को गंभीरता से देखने का निर्देश दिया है। यह सही तरीके से नहीं बन रहा है इसलिए यह बार-बार गिर रहा है। विभाग इस पर गौर करेगा, मैंने निर्देश दिया है अधिकारियों को साइट का दौरा करने और कार्रवाई की जाएगी।
5* दिल्ली सरकार बनाम केंद्र अध्यादेश विवाद: कल अखिलेश यादव से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगने के प्रयास में बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। आप सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक लखनऊ में होगी। केजरीवाल ने 23 मई को अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की थी। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सुप्रीमो से मुलाकात की है। शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव। केंद्र सरकार ने 19 मई को ‘स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों’ के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया।
अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता है।
6* छत्तीसगढ़: विशेष अदालत ने ‘अवैध’ कोयला लेवी मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया
छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो चार्जशीट का संज्ञान लिया, जिसमें कोयले और लोहे की छर्रों की आवाजाही पर अवैध उगाही का आरोप लगाया गया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक , “छत्तीसगढ़ के कोयला लेवी उगाही घोटाले में व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया के कोयला कार्टेल के खिलाफ जांच की जाएगी।” ईडी ने कई तलाशी ली हैं, 9 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है (सभी न्यायिक हिरासत में हैं) और विशेष अदालत (पीएमएलए) रायपुर में सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई आईएएस, और अन्य के खिलाफ अभियोजन पक्ष की दो शिकायतें दर्ज की हैं।
ईडी के अनुसार, एक जांच के बाद, यह पैक गया है कि इस जबरन वसूली रैकेट में 540 करोड़ रुपये के अपराध की आय अर्जित की गई थी और इसका उपयोग राजनीतिक खर्च, बेनामी संपत्ति के निर्माण और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। ईडी ने 220 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। आगे की जांच चल रही है। इससे पहले ईडी ने नौ मई को आईएएस अधिकारी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, आरपी सिंह, विनोद तिवारी और राम की 90 अचल संपत्तियों, आलीशान वाहनों, आभूषणों और 51.40 करोड़ रुपये की नकदी को छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला लेवी उगाही घोटाले मामले में अस्थायी तौर पर कुर्क किया था।
7* मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचीका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जमीन हथियाने के मामले को रद्द करने की है मांग
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब्बास ने जमीन हथियाने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की है। अब्बास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है। हाई कोर्ट ने अब्बास को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी याचीका को खारिज कर दिया था।
दरसअल साल 2020 में उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के जियामऊ में जबरन जमीन कब्जाने के मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उन दोनों पर आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन पर कब्जा किया। फिर नगर निगम से निर्माण के लिए हरी झंडी भी ले ली और इस पर बिल्डिंग बना भी बना डाली।
हालांकि इसी मामले में उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था।
वही सोमवार को मुख्तार अंसारी को वाराणसी की कोर्ट ने 32 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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