आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
सोमवार को दिली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि उसने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चार सदस्यों को अभी तक नामित क्यों नहीं किया है। आम लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उक्त नोटिस एनडीएमसी क्षेत्र के दो लोगों द्वारा याचिका दायर करने के बाद जारी किया है। ज्ञात रहे कि याचिका में नागरिकों के अधिवक्ता अमित यह कहा था कि भले ही नई दिल्ली नगर अधिनियम, 1994 स्पष्ट रूप से कहता है कि परिषद में 13 सदस्य होने चाहिए, लेकिन एनडीएमसी केवल 9 सदस्यों के साथ काम कर रही है, क्योंकि एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 4(1)(डी) के तहत अनिवार्य होने के बावजूद केंद्र सरकार ने एनडीएमसी के 4 सदस्यों को नामित नहीं किया है। इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि अगर वे जनहित याचिका दायर करते हैं, तो आप इस आपत्ति के साथ आ सकते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए वे इच्छुक पार्टी हैं और इस संदर्भ में जनहित याचिका की जरूरत नहीं। कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि धारा 4 केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों के नामांकन के बारे में क्या अनिवार्य करती है? इसके बाद कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2022 तय कर दी।
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