Delhi High Court: नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव की मांग, नोटिस जारी

0
177
Delhi High Court
Delhi High Court: नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव की याचिका पर नोटिस
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग व प्रवेश वर्मा को दिया नोटिस

New Delhi Assembly Seat, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली विधानसभा के चुनाव को अमान्य घोषित करने और इस सीट पर फिर से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आज भारतीय चुनाव आयोग व परवेश साहिब सिंह वर्मा को नोटिस जारी किया। बीजेपी उम्मीदवार परवेश साहिब सिंह वर्मा ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है।

ये भी पढ़ें :  BJP Wins Delhi: दिल्ली की बड़ी जीत, मोदी, शाह और संघ अब जहां हाथ रखेंगे जीतेंगे

याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल

याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल को एनसीपी (अजीत पवार) ने उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन वे अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सके। उन्होंने फिर से चुनाव की मांग की और आरोप लगाया कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। उनका नामांकन फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें : Delhi Political News : पहली बार पेश किया बिना विश्लेषण का बजट : आतिशी

अनुचित चुनाव परिणाम सामने आए

याचिकाकर्ता ने कहा है कि वे चुनाव में भाग नहीं ले सके और चुनाव नहीं लड़ सके, जिसके कारण वोट वापस आए उम्मीदवार या अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में चले गए और अंतत: अनुचित चुनाव परिणाम सामने आए। कहा गया है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म को स्वीकार न करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल जनादेश से स्पष्ट विचलन है।

मामले की सुनवाई 27 मई तय की गई

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने चुनाव आयोग व परवेश वर्मा के अलावा राज्य चुनाव आयोग, रिटर्निंग आफिसर, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 27 मई को तय की है।

ये भी पढ़ें : Delhi Breaking News : दिल्ली सरकार का पर्यावरण बचाने पर फोकस