Delhi High Court directs formation of AIIMS Medical Board for information about Chidambaram’s health: दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए एम्स के मेडिकल बोर्ड के गठन का दिया निर्देश

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नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। उनके वकील किसी भी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि चिदंबरम को तिहाड़ से बाहर निकाला जाए। जमानत के लिए चिदंबरम के स्वास्थ्य को जमानत का आधार बनाया जा रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चिदंबरम के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मांगी। चिदंबरम के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित आॅल इंडिया इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) के डायरेक्टर को यह निर्देश दिया है कि मेडकल बोर्ड का गठन किया जाए। निर्देश दिया कि मेडिकल बोर्ड इस बात का पता लगाए कि क्या तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता को अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत है। समाचार एजेंसी के अनुसार हाईकोर्ट ने मेडिकल पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए शुक्रवार तक का समय तय किया गया है। इसमें चिदंबरम के पारिवारिक डॉक्टर नागेश्वर राव भी शामिल होंगे। बता दें कि चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में हैं और वह कोर्ट से चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक से एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके पूर्व केन्द्रीय मंत्री के स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए कहा है। चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी ‘क्रोहन से पीड़ित हैं।