Delhi Excise Policy: केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं ‘सुप्रीम’ फैसला आज

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Delhi Excise Policy केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं ‘सुप्रीम’ फैसला आज
Delhi Excise Policy : केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं ‘सुप्रीम’ फैसला आज

 Delhi Controversial Liquor Policy, (आज समाज), नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े  मनी लॉन्ड्रिंग से मामले में में वह गत मार्च से 156 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच आज फैसला सुनाएगी। सीएम ने जमानत याचिका के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है।

  • सीएम को राहत की उम्मीद

ईडी मामले में मिल चुकी है जमानत

बता दें कि केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब उन्हें  केवल सीबीआई मामले में जमानत का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच सितंबर को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सीबीआई और अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी थीं। केजरीवाल को उम्मीद है कि सिंघवी की दलीलों से उनका पक्ष मजबूत हुआ है और उन्हें आज राहत मिल सकती है। सीबीआई ने इस मामले में ‘आप’ के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था

गिरफ्तारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत : सीबीआई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और संबंधित साक्ष्यों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत संबंधी याचिका पर निचली अदालत से संपर्क करने की भी अनुमति दी थी। मुख्यमंत्री हाई कोर्ट के पांच अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुएसुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।