Aaj Samaj (आज समाज), Delhi Excise Policy Sanjay, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज 2 लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार संजय सिंह की पत्नी हैं। संजय के वकीलों ने राउज ऐवन्यू कोर्ट को सांसद की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया।
शराब नीति मामले में प्रेस से नहीं कर सकेंगे चर्चा
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा, संजय को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह दिल्ली शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है।
जांच अधिकारी को उपलब्ध करवाना होगा मोबाइल नंबर
ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों के अनुसार संजय सिंह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। शर्तों में कहा गया है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में वह अपनी भूमिका को लेकर प्रेस के साथ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर संजय सिंह दिल्ली-एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे। अपनी लोकेशन शेयरिंग भी आॅन रखेगें और आईओ से साझा करेंगे। वकील के माध्यम से संजय सिंह ने कोर्ट में कहा, मैं एक सांसद हूं और मेरे भागने का खतरा नहीं है।
2 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप
गौरतलब है कि पिछले साल 2 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक आरोप पत्र में दावा किया था कि संजय सिंह को अपने सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ रुपए (प्रत्येक 1 करोड़ की दो किस्तों में) की रिश्वत मिली थी। दिनेश अरोड़ा के एक बयान के आधार पर ये आरोप लगाए गए थे।
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