Aaj Samaj (आज समाज), Delhi Court Verdict, नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। विजय दर्डा पर अदालत ने 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
- छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता का मामला
13 जुलाई को सात लोग दोषी ठहराए गए थे
अदालत ने इसी के साथ मामले में विजय दर्डा के अलावा उनके बेटे देवेंदर दर्डा और यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को चार-चार साल की सजा और 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता सहित सात लोगों को दोषी ठहराया था।
अलग-अलग धाराओं के तहत मामला
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने कोयला घोटाले में दर्डा के बेटे देवेंद्र दर्डा, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय), धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा और केसी सामरिया को तीन साल जेल की सजा और दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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