नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर के अदालत में नहीं पेश होने पर जुर्माने का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की एक अदालत ने 5000 रुपए का जुमार्ना सांसद शशि थरूर पर लगाया है। यह जुर्माना अदालत में सुनवाई में शामिल नहीं होने के कारण लगाया गया है। कांग्रेस नेता पर प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। यह मानहानि का मामला भाजपा के राजीव बब्बर ने दर्ज कराया है। इससे पहले इसी मामले में शशि थरूर के खिलाफ एक जमानती वारंट भी जारी किया गया था। थरूर पर आरोप है कि उन्होंने कहा था, ‘आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है।’ इससे पहले मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने कांग्रेस नेता के खिलाफ वारंट जारी किया था। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर पर भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुमार्ना लगाया था। हालांकि, एक जूनियर वकील ने बब्बर का प्रतिनिधित्व किया।
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