Delhi court grants bail to Chidambaram and his son Kirti Chidambaram in Aircel Maxis case: एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम को राहत, दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत

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नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को कम से कम एक केस में अग्रिम जमानत मिल गई। गुरूवार को एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम को दिल्ली कोर्ट से राहत मिली। इसी केस में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी कोर्ट ने जमानत दी। दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम, उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। बता दें कि सीबीआई और ईडी ने कोर्ट से दोपहर दो बजे आने वाले आदेश को टालने का अनुरोध किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दि ा और कहा कि आदेश तय समय पर ही सुनाया जाएगा। सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी के एम नटराज ने अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में आज (5 सितंबर) सुनाए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया। अदालत ने सीबीआई, ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आदेश दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया है। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील खारिज करते हुये कहा कि आर्थिक अपराध के मामलों में अलग तरीके से निबटना होगा क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह अग्रिम जमानत देने के लिये उचित मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। पीठ ने कहा कि जांच एजेन्सी को इस मामले में अपनी जांच करने के लिये पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी होगी।