Delhi Govt To Regulate Coaching Centers, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी में कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल व अस्पतालों को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को भी रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी।
दायरे में होंगे सब तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट
आतिशी ने कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के तहत इंफ्रÞास्ट्रक्चर, अध्यापकों की योग्यता, फीस रेगुलेशन व मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। उन्होंने कहा, कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी होगा और इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी में अधिकारियों के अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के मकसद से एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया गया है, जिसपर अपना फीडबैक दिया जा सकता है।
कोचिंग सेंटर हादसे पर जानें क्या बोलीं शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री ने राव आईएएस कोचिंग सेंटर मेें हुए हादसे को लेकर कहा कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं। पहली यह कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे, उनके ऊपर वहां के सभी कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया था। इसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था।
बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी गैर कानूनी
आतिशी ने कहा कि हादसे को लेकर दूसरी चीज यह सामने आई है कि बेसमेंट में जो क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वह 100 प्रतिशत गैर कानूनी था। आतिशी ने कहा, बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जांच रिपोर्ट में जो भी आरोपी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।