Delhi Assembly Speaker Ramnivas Goyal jailed for six months: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को छह महीने की जेल

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नई दिल्ली। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें सजा दिल्ली की एक अदालत ने सुनाई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को साल 2015 में मनीष घई नामक एक बिल्डर के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा सुनाई है। इसे लेकर कोर्ट ने बीते शुक्रवार को गोयल को दोषी ठहराया था। राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने राम निवास गोयल व अन्य को दोषी ठहराते हुए सजा पर दलीलें सुनने के लिए 18 अक्तूबर की तारीख तय की थी। अदालत ने गोयल को अनधिकृत प्रवेश की धारा में दोषी ठहराया था। मामले में गोयल के साथ सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अरुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भी दोषी ठहराया गया था। यह मामला छह फरवरी, 2015 का है। शाहदरा से आप विधायक और उनके समर्थकों ने विवेक विहार स्थित बिल्डर और नेता मनीष घई के घर पर छापा मारा था।