Defamation Case: दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार किया

0
90
Defamation Case
Defamation Case: दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार किया
  • एलजी वीके सक्सेना ने 24 साल पहले दायर किया था केस

Delhi Police Action On Medha Patkar, (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने आज सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया। एलजी वीके सक्सेना द्वारा 24 साल पहले दायर मानहानि मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसी सप्ताह बुधवार को पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा

पुलिस सूत्रों के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विशाल सिंह ने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए 23 अप्रैल को कहा, अगली तारीख के लिए पुलिस आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से दोषी मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करें।

आगे की कार्यवाही के लिए मामला 3 मई के लिए सूचीबद्ध

अदालत ने गैर-जमानती वारंट पर रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही के लिए मामले को 3 मई को सूचीबद्ध किया है। जुलाई 2024 में, पाटकर को तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 2000 में दायर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था। पाटकर को सजा सुनाई गई और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया तथा उन्हें मुआवजा राशि जमा करने और परिवीक्षा बांड भरने का निर्देश दिया गया। मामले में परिवीक्षा बांड नहीं भरने के लिए आज पाटकर को गिरफ्तार किया गया।

अदालत ने कहा कि 8 अप्रैल, 2025 को अदालत के समक्ष पेश होने और सजा के आदेश का पालन करने के बजाय, दोषी अनुपस्थित है और जानबूझकर सजा के आदेश का पालन करने और मुआवजा राशि जमा करने के अधीन परिवीक्षा का लाभ लेने में विफल रही है। मंगलवार को पाटकर की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित होने के मद्देनजर स्थगन की मांग करने के लिए एक आवेदन दिया गया था। अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

अदालत ने पाटकर की गैर-हाजिरी को गंभीरता से लिया

एएसजे विशाल सिंह (ASJ Vishal Singh) ने कहा, अदालत ने मेधा पाटकर की गैर-हाजिरी को गंभीरता से लिया और इसे जानबूझकर किया गया कदम बताया। उन्होंने कहा, मेधा पाटकर को दोषी ठहराने का उद्देश्य स्पष्ट है, वह जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं, वह अदालत में पेश होने से बच रही हैं और अपने खिलाफ पारित सजा की शर्तों को स्वीकार करने से भी बच रही हैं।

ये भी पढ़ें : Delhi Breaking News : पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन