- 30 लाख रूपए पीडित परिवार को मुआवजा दिए जाने का भी दिया आदेश
Aaj Samaj (आज समाज),Death sentence in case of rape of little girl,मनोज वर्मा ,कैथल: माननीय न्यायाधीश डा गगनदीप कौर की अदालत ने आज 7 वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या करने के आरोप में युवती के एक रिश्तेदार को फांसी की सजा सुनाई है। पोस्को एक्ट के तहत दर्ज किए गए इस मामले में 11 महीनें में ही निर्णय आया है। बताया गया है कि इस मामले में कुल 34 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी। मुकदमा नं 395 दिनांक 8 अक्तूबर 2022 के तहत एक छोटी बच्ची को उसका रिश्तेदार अपने साथ ले गया था।
जिसकी बलात्कार के बाद दोषी ने पैट्रोल डालकर निर्मम हत्या कर दी थी। दोषी को पुलिस ने गिरफतार करने के बाद दोषी ने अपना गुनाह कबूल किया व मौके की निशानदेही करवाई थी। बाद में पुलिस ने अधजली लाश भी बरामद की और बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि भी हुई थी। पुलिस ने केवल 5 दिनों में ही इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया था। मामले की संगीनता को देखते हुए अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।
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