चंडीगढ़ (आज समाज )। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि विरासती टैक्स मामलों को घटाने और सुचारू बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई एकमुश्त निपटारा योजना-3 (ओटीएस-3) का कुल 70,311 डीलरों ने ला•ा उठाया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ओटीएस-3 के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में 164.35 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई ओटीएस-1 और ओटीएस-2 योजनाएं इसके विपरीत 31,768 मामलों से केवल 13.15 करोड़ रुपये का कुल टैक्स जुटा पाई थी।
वित्त मंत्री ने बताया कि ओटीएस-3 के तहत एक लाख रुपये से कम के बकाए वाले 50,903 डीलरों ने टैक्स, ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत छूट का ला•ा उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 221.75 करोड़ रुपये के बकाए माफ किए गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 19,408 डीलरों, जिनके बकाए 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक थे, ने ब्याज और जुर्माने से 100 प्रतिशत छूट और टैक्स में 50 प्रतिशत छूट का ला•ा लिया, जिसके तहत कुल 644.46 करोड़ रुपये की छूट दी गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना में मूल्यांकन वर्ष 2016-17 तक 1 करोड़ रुपये तक के बकाया मामलों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि जिन डीलरों ने ओटीएस-3 के तहत आवेदन किया, उन्होंने सीएसटी अधिनियम, 1956 के तहत असल कानूनी फार्म जमा किए थे और माफी की गणना उसी के अनुसार की गई थी। इसके अलावा, आवेदकों को अतिरिक्त कानूनी घोषणा पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे उन्हें इस योजना का ला•ा लेने में आसानी हुई।