सभी पर्यावरण संरक्षण में बने भागीदार, सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना : डीसी

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DC Rahul Hooda appeals to the general public and shopkeepers
DC Rahul Hooda appeals to the general public and shopkeepers

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
डीसी राहुल हुड्डा ने आमजन व दुकानदारों से अपील की है कि वे यमुनानगर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाते हुए व पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बने और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जो हर प्रकार के प्रदूषण का कारण बनी हुई है। भूमि, नदी, नाले, समुद्र यहां तक की जमीन के नीचे तक इसके छोटे टुकड़े पहुंच चुके हैं। यह खत्म नहीं होती। इसे जलाने पर वायु प्रदूषण अलग से होता है। आमजन प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचें और इस बारे अन्य लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आमजन को चाहिए कि वे बाजार जाते समय अपने साथ कपड़े या कागज का थैला साथ लेकर चलें।

पर्यावरण संरक्षण में बनें भागीदार

डीसी ने कहा कि जिला को सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है और प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने जिला के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही प्लास्टिक बैग मुक्त भारत का सपना साकार होगा। आमजन भी सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें।

75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक हैं बैन

डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिला की सीमा में 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, गिलास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद की ओर से प्रतिदिन मुनादी भी करवाई जा रही है। इस बारे विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

आदेश न मानने वालों के किए जाएंगे चालान

डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि शहरी निकाय विभाग द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपए, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपए, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपए, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपए, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपए तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की कड़ाई एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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