DC Prashant Panwar : निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 1600 रुपये की वित्तीय सहायता

0
243
डीसी प्रशांत पंवार
डीसी प्रशांत पंवार

Aaj Samaj (आज समाज), DC Prashant Panwar, मनोज वर्मा, कैथल:
डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लंबी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं है।

स्कीम का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र जरूरी

ऐसे बच्चे हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ पात्र हैं। डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1600 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि इन दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।

यह भी पढ़े  : Aaj Ka Rashifal 25 September 2023 : आज इन राशिवालों पर होगी भगवान की विशेष कृपा, जाने अपना पूरा दैनिक राशिफल

यह भी पढ़े  : Campaign launched against breaking traffic Rules : बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालो पर कसा शिकंजा

Connect With Us: Twitter Facebook