- लोकसभा आम चुनाव-2024-
- वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाना होगा मूल परमिट आदेश
- रोडवेज जीएम देंगे वाहनों की अनुमति
- लाउडस्पीकर की अनुमति संबंधित एसडीएम देंगे
Aaj Samaj (आज समाज), DC Monica Gupta, नीरज कौशिक, नारनौल :
लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। हरियाणा में लोकसभा-2024 का आम चुनाव 25 मई को होगा। ऐसे में जिला महेंद्रगढ़ में सख्ती के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करवाया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। सभी राजनीतिक दल इन अधिकारियों से विभिन्न कार्यों के लिए अनुमति लेंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन व चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के वाहनों के परिचालन संबंधी अनुमति महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज नारनौल से लें व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए।
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा वाहनों पर तथा सार्वजनिक रैलियों में लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम से लें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकें, रैलियां आदि आयोजित करने के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम से लेंगे।
शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग, पोस्टर के लगाने की अनुमति
नगर आयुक्त नारनौल (नोडल अधिकारी) को उनके अधिकार क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में ईओ, एमसी नारनौल और सचिव, एमसी समिति, महेंद्रगढ़, कनीना, अटेली, नांगल चौधरी से लेनी होगी। होर्डिंग्स लगाने की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीपीओ से लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी अनुमति को प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन हो।
उन्होंने कहा कि मूल परमिट आदेश को वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाना चाहिए। परमिट आदेशों की किसी भी फोटोकॉपी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहनों, होर्डिंग, पोस्टर, सार्वजनिक बैठक, रैलियों आदि के संचालन की अनुमति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों, राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्ष, सचिव द्वारा किए गए आवेदन पर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि संबंधित क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था भंग होने की कोई संभावना न हो। सुनिश्चित करें कि संबंधित चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और 78 के तहत रखा जाए।
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