गगन बावा, गुरदासपुर:
डीसी मोहम्मद अशफाक में जिले में शाम 7:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिले में धान की कटाई करने वाली कंबाइनों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि हार्वेस्टर कंबाइन का प्रयोग करने से पहले इसकी कृषि विभाग उसे इंस्पेक्शन कराएं और कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर सुपर एसएमएस लगाए बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि आम तौर पर धान की कटाई कंबाइन से की जाती है और कंबाइन मालिक जमींदारों को धान की कटाई के सही समय के बारे में जानकारी नहीं देता। जमीदारों की ओर से जब भी कंबाइन उपलब्ध होती है उस समय धान की कटाई कर ली जाती है चाहे उस समय रात ही क्यों ना हो। इस तरह जमीदार अपनी अनपकी और नमी वाली फसल की कटाई करा लेते हैं। ऐसा धान खरीदने के लिए खरीद एजेंसियां गुरेज करती हैं, जिससे जमीदारों को परेशानी सामने आती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए फौरन कार्रवाई की जरूरत है।
पराली जलाने पर पाबंदी:
डीसी ने जिले की हद में धान के अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि आम तौर पर धान की कटाई के बाद अवशेषों और पराली को खेतों में आग लगा दी जाती है। इससे पर्यावरण, जीव जंतु, नजदीक खड़ी फसल, सड़क के किनारे लगाए गए पौधे व वृक्षों को नुकसान पहुंचने का भय रहता है। यह आदेश 22 नवंबर तक लागू रहेंगे।
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