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Daughter Raped: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म(Daughter Raped) करने के जुर्म में दुष्कर्मी पिता का 20 वर्ष कैद तथा एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा डीएलएसए पीडि़ता को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी।
किशोरी ने बाप की करतूतों के बारे में अपनी मौसी को बताया
सदर थाना क्षेत्र के गांव की एक 14 वर्षीय किशोरी ने पांच अप्रैल 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पिता कृष्ण(Daughter Raped) शराबी प्रवृति का है और उसकी मां की मौत हो चुकी है। चार अप्रैल को परिवार के अन्य लोग कार्यवश बाहर गए हुए थे। घर में वह तथा उसका पिता कृष्ण था। दोपहर को उसके पिता कृष्ण ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। किशोरी ने बाप की करतूतों के बारे में अपनी मौसी को बताया।
एक लाख पांच हजार रुपए लगाया जुर्माना, न भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद Daughter Raped
जिस पर उसकी मौसी उसे मामा के यहां ले गई और अन्य परिजनों को घटना के बारे में बताया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसके पिता कृष्ण के खिलाफ छह पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने दुष्कर्मी पिता कृष्ण का 20 वर्ष कैद तथा एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी।