पंतग उड़ाने में प्रयोग होने वाली चाईनीज डोरी के बेचने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध Dangerous Kite String
आज समाज डिजिटल, करनाल:
Dangerous Kite String: जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने आपराधिक प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में पंतग उड़ाने में प्रयोग होने वाली चाईनीज डोरी के बेचने व उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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आदेश 29 अप्रैल तक रहेंगे प्रभावी Dangerous Kite String
ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 29 अप्रैल, 2022 तक बने रहेंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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चाईनीज डोरी काफी खतरनाक Dangerous Kite String
जारी आदेशों में आगे कहा गया है कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के एच.सी. अरोड़ा बनाम स्टेट आॅफ पंजाब व अन्य की याचिका से जुड़े निर्णय अनुसार पंतग उड़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चाईनीज डोरी काफी खतरनाक है, यह डोरी ऐसी प्लास्टिक से बनाई जाती है जो काफी मजबूत होती है।(Strict on Chinese Door) यदि यह डोरी हाईवोल्टेज की तारों से टकरा जाए तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।
इस डोरी के प्रभाव से कई व्यक्ति घटना के शिकार हुए हैं। ऐसी घटना न घटे, इसके लिए जिला में चाईनीज डोरी बेचने, प्रयोग करने व डोरी को स्टोर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों की पालना के लिए पुलिस अधीक्षक, नगर निगम करनाल आयुक्त, सभी नगर पालिका के सचिव, जिला व सहायक लेबर आयुक्त को जिम्मेवारी दी गई है।
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