Cruise Drug Case व्हाट्सऐप चैट आरोप साबित करने का आधार नहीं : अदालत
आज समाज डिजिटल, मुंबई:
Cruise Drug Case तीन अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज पर हो रही ड्रग पार्टी का खुलासा होने के बाद उस समय हड़कंप मच गया था जब एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित कई अन्य प्रसिद्ध कलाकारों को हिरासत में लिया था। इस केस में आर्यन खान व कुछ अन्य आरोपियों को गत सप्ताह जमानत मिल गई थी। वहीं विशेष अदालत ने अचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल व्हाट्सऐप चैट के आधार पर, यह नहीं पाया जा सकता है कि अचित ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की आपूर्ति की थी।
Cruise Drug Case एनसीबी की जांच पर उठाए सवाल
अचित कुमार को जमानत देते हुए अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि वे मनगढ़ंत थे और संदिग्ध लग रहे थे। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय अचित कुमार को जमानत दे दी।
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