Crime News In Sirsa घर में घुसकर हमला करने वाले दो व्यक्ति को 3-3 साल कैद

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Crime News In Sirsa

Crime News In Sirsa घर में घुसकर हमला करने वाले दो व्यक्ति को 3-3 साल कैद

  • 7 साल बाद पीड़ित को मिला न्याय, दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका

आज समाज डिजिटल, सिरसा :

Crime News In Sirsa : व्यक्ति पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने नहीं भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना (Crime News In Sirsa) सिरसा पुलिस ने फरवरी 2015 में एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार गांव मंगाला निवासी दलीप सिंह का गांव के ही मुख्तयार सिंह व मंजीत सिंह के साथ पुराना विवाद चल रहा था।

7 साल मामले की सुनाई कोर्ट में चली

23 फरवरी 2015 की शाम को दलीप का साला दर्शन सिंह उससे मिलने घर आया। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि मुख्तयार सिंह व मंजीत सिंह घर के बाहर खड़े होकर दलीप सिंह को ललकारने लगे। इसके बाद दोनों घर जबरन घर के अंदर घुस आए और गाली गलौज करने लगे। दर्शन सिंह ने दोनों को रोका तो उन्होंने रॉड से उसपर हमला कर दिया। सिर पर रॉड लगने से दर्शन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस सिविल हॉस्पिटल पहुंची और घायल दर्शन सिंह का बयान दर्ज करके आरोपी मुख्तयार सिंह व मंजीत सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया। (Crime News In Sirsa) करीब 7 साल तक इस मामले के सुनाई कोर्ट में चली। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय शर्मा ने मुख्त्यार सिंह व मंजीत को दोषी करार देते हुए धारा 325 में तीन-तीन साल,धारा 323 में छह-छह माह व धारा 506 में एक-एक साल कैद की सजा सुनाई। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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