प्रदेश के परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़: परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन क्षेत्र में नियमों के पालन और सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी कंपोजिट परमिटों (सीपी) की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से की गई है।
कई सीपी परमिटों के समूह की बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं सहित एक ही संयुक्त परमिट जारी करने के नियम का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियम 80-ए का उल्लंघन करने वाले परमिटों की उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग की जाए और उनकी वास्तविक स्थिति बहाल की जाए।
हाईकोर्ट के संज्ञान में भी है मामला
गौरतलब है कि ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में विभाग को मिल रही कानूनी चुनौतियों में वृद्धि को देखते हुए जारी किए गए हैं, जहां विभिन्न आॅपरेटरों ने रूटों से संबंधित समय-सारणी में अवैध तरीके से क्लब किए गए या कंपोजिट स्टेज कैरेज परमिटों की वैधता को चुनौती दी है। कैबिनेट मंत्री ने इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में सी.पी. परमिटों की गहराई से जांच करें, नियम 80-ए का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और उचित स्पष्टीकरण जारी करके केवल योग्य परमिटों को ही संयुक्त समय-सारणी में शामिल करें।
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