चण्डीगढ़ भारत सरकार ने मीडिया व कुछ निर्माण कंपनियों द्वारा प्रकट की गई कुछ आशंकाओं से इन्कार किया है, जो 15 अप्रैल 2020 को जारी समेकित दिशा-निर्देशों के क्रियान्वित होने के बाद प्रकट की गईं थीं। 20 अप्रैल, 2020 के उपरान्त कुछ विशेष गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति देने से संबंधित ये दिशा-निर्देश आम जनता की कठिनाईयां कम करने के लिए जारी किए गए थे। केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्यों को हाल ही में लिखे पत्र में कहा है कि समेकित दिशा-निर्देशों में ऐसी कोई धारा नहीं है, जो राज्यों को किसी कंपनी के विरुद्ध
विधिक कार्यवाही करने व फ़ैक्ट्री के भीतर कोविड-19 पाज़िटिव कर्मचारी पाए जाने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को हिरास्त में लेने व फ़ैक्ट्री को सील करने जैसे कोई अधिकार देती हो। इसके साथ ही, इसमें यह दर्ज है कि यदि सामाजिक-दूरी संबंधी
एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीज़र्स) के साथ अनुपालन किया जाता है, तो लॉकडाऊन के दौरान स्वीकृत गतिविधियां पुनः प्रारंभ करने हेतु किसी ताज़ा अनुज्ञा-पत्र या विधिक अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों वाले समस्त क्षेत्र में अब अत्यधिक आर्थिक गतिविधियों को देखा जा सकता है। हरियाणा में औद्योगिक इकाईयां सामाजिक-दूरी हेतु एसपीओज़ (स्टैण्डर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीज़र्स) का पूरी तरह अनुपालन कर रही हैं। झज्जर ज़िले में इकाईयों ने अपनी गतिविधियां पुनः प्रारंभ कर दी हैं तथा वहां कर्मचारियों को फ़ैक्ट्री परिसरों में सामाजिक-दूरी के नियमों व अन्य सावधानियों का पूरी तरह ख़्याल रखते हुए देखा जा रहा है। पंजाब के किसन यह सुनिश्चित करने हेतु मशीनों का उपयोग कर रहे हैं कि वे सरकार द्वारा लॉकडाऊन में प्रदान की गई छूट के समय के भीतर ही फ़सलों की कटाई का कार्य पूरा कर लें। उनकी ओर से केवल एक व्यक्ति द्वारा चलाई जा सकने वाली कंबाईन के उपयोग से न केवल कटाई का कार्य तीव्र गति से होता है, बलकि इससे सामाजिक-दूरी का अनुपालन भी सुनिश्चित होता है।
https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1253594711954079744?s=09 (झज्जर में
औद्योगिक इकाईयां)
https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1253601672066068480?s=09 (एक
किसान कंबाईन चलाता हुआ)
कृषि-प्रधान राज्यों पंजाब व हरियाणा में रबी की फ़सलों की कटाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा इस समय इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित गतिविधियां पूरे शिखरों पर हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इलैक्ट्रिकल वस्तुओं व मोबाईल फ़ोन की मरम्मत
की कुछ दुकानें खुल गईं हैं।
Procurement of wheat in full swing at a grain market in Malerkotla district of #Punjab. Relaxations amidst lockdown provided by central government for harvesting and procurement bringing the much-needed relief to the farmers.#PMGKY@PIB_India @MIB_India @PunjabGovtIndia pic.twitter.com/vLi7HCua1L
— PIB in Chandigarh (@PIBChandigarh) April 24, 2020
(मालेरकोटला में क्रय)
https://twitter.com/PIBChandigarh/status/1253590281770823680?s=09 (शिमला में
इलैक्ट्रिकल सामान की दुकान)
https://twitter.com/PIBShimla/status/1253217934098432000?s=09 (शिमला में
मोबाईल फ़ोन मरम्मत की दुकान)
गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल, 2020 के आदेश में हॉट-स्पॉट्स में कंटेनमैंट ज़ोन्स में कुछ चयनित गतिविधियों की स्वीकृति दी गई थी। समेकित दिशा-निर्देशों में वह सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं, जिनकी अनुमति पूर्व में 24 मार्च, 2020 को जारी किए दिशा- निर्देशों में दी गई थी तथा फिर बाद में उनमें कुछ बढ़ोतरी कर के स्वीकृति दी गई थी।