एजेंसी,नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोर्ट से उनके एक केस में राहत मिली है। उनके खिलाफ द ाखिल किए गए आपराधिक मानहानि के मुकदमें की सुनवाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को मई 2018 में रिट्वीट करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायाधीश सुरेश कैत ने राज्य और शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन को नोटिस भी जारी किया है। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का रुख कर मामले में उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर जारी समन को खारिज करने की मांग की थी और निचली अदालत के दो आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसने उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को सात अगस्त को उनके समक्ष पेश होने का समन जारी किया था।