इशिका ठाकुर,करनाल :
पुलिस ने वर्ष 2018 में बरामद की थी 1 किलो 220 ग्राम गांजा पत्ती
जिला न्यायवादी, करनाल डॉ. पंकज ने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायधीश योगेश चौधरी की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को अलग-अलग धाराओं में 2-2 साल के कारवास की सजा के साथ-साथ 25-25 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
दोषी से बरामद हुई थी 1 किलो 220 ग्राम गांजा पत्ती
जानकारी के अनुसार थाना कुंजपुरा के पुलिसकर्मी दिनांक 6 अगस्त 2018 को सरफाबाद माजरा चौक पर गश्त लगा रहे थे। तभी पुलिस कर्मियों को तीपहिया स्कूटी पर एक व्यक्ति आता दिखा। पुलिस ने जैसे ही व्यक्ति को रूकने का इशारा किया तो उसके हाव-भाव बदल गए। शक होने पर पुलिस ने जब उसकी स्कूटी की तालाशी ली तो स्कूटी से 1 किलो 220 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की गई। आरोपी की पहचान बिट्टू निवासी नली पार, करनाल के रूप में हुई थी। उसने बताया कि यह गांजा पत्ती लेकर वह अपने गांव नलीपार जा रहा था।
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बिट्टू के खिलाफ थाना कुंजपुरा में मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। जहां उसे जमानत मिल गई थी। दिनांक 16 नवम्बर 2022 को आरोपी को अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायधीश योगेश चौधरी की अदालत में पेश किया गया। जहां उसे अदालत ने उसे दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 2-2 साल का कारवास की सजा के साथ-साथ 25-25 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
सजा छोटी- संदेश बड़ा
एनडीपीसी एक्ट के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी की जाती है, ताकि आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सकें। सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार नशा तस्करों पर शिकंजा कसने हर संभव प्रयास किए जाते है। भले इन मामलों में सजा कम मिलती है, लेकिन इन मामलों में संलिप्त लोगों को बड़ा संदेश जरूर मिलता है कि नशा के करोबार करने से जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा।
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