नई दिल्ली। ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंरबम की याचिका शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को गुरुवार को बताया कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी आवश्यक है, लेकिन यह उचित समय पर होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम (73) पहले से न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं।
चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ईडी का प्रत्यावेदन दुर्भावनापूर्ण है और यह उनके मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा था कि चिदंबरम जब चाहें समर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है। सिब्बल ने कहा कि ईडी की टीम 20 और 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर गयी थी लेकिन अब वह ऐसा नहीं करना चाहती जिससे कि उनका न्यायिक हिरासत में रहना सुनिश्चित हो सके। अदालत आईएनएक्स मीडिया प्रकरण से जुड़े धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।