मुंबई। देश में 5 जी नेटवर्किंग के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने अदालत में अर्जी डाली थी। जूही चावला की याचिका चर्चा में थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री की याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। यही नहीं कोर्ट ने उनपर बीस लाख का जुर्माना भी लगाया। जूही चावला की 5 जीटेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि यचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि याचिका में दावा किया गया था कि 5जी वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। अदालत ने इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया। दरअसल जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला से कहा कि वो इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वो भी जमा करें।
कोर्ट ने जूही चावला के सरकार के पास पहले न जाकर सीधे अदालत आने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने सरकार को प्रतिवेदन दिए बिना 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने पर कहा कि पहले उन्हेंसरकार के पास जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति जे आर ने कहा कि अगर सरकार से उन्हेंउत्तर नहीं मिलता तो उन्हें अदालत आना चाहिए था।