Aaj Samaj (आज समाज),Counting of Lok Sabha Elections,प्रवीण वालिया, करनाल: जिलाधीश करनाल उत्तम सिंह ने मंगलवार 4 जून को एस.डी.मॉडल सी.से.स्कूल, एसडी सी.से. स्कूल और डीएवी सी.से.स्कूल में होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर मतगणना केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है।
आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना केन्द्र के 200 मीटर के घेरे में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी तथा कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार, आग्नेयास्त्र व तकनीकी यंत्र लेकर नहीं चल सकेगा। आदेशों में मतगणना केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को पेडेस्ट्रियन जोन यानी पैदल यात्री क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश मतगणना ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक व सभी सम्बंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी इन आदेशों को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे।
एआरओ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना ड्यूटी पर सरकारी सेवा के लिए तैनात कर्मचारी के अलावा कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वह वर्दी में हो या बिना वर्दी के हाल में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि सम्बंधित एआरओ कानून व्यवस्था बनाए रखने के सिलसिले में उन्हें ना बुलाएं। जिलाधीश के आदेशानुसार जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधीश करनाल उत्तम सिंह द्वारा धारा-144 के तहत जारी एक अन्य आदेश के तहत मंगलवार 4 जून को एस.डी. मॉडल सी.से.स्कूल, एसडी सी.से. स्कूल और डीएवी सी.से.स्कूल में बनाए गए मतगणना केन्द्र के आस-पास अस्पताल व मैडिकल स्टोर को छोडक़र अन्य सभी दुकाने व शिक्षण संस्थाएं मतगणना सम्पन्न होने तक बंद रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों को लागू करवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
- Protection From Heat Wave: हीट वेव के दृष्टिगत लू से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं संबंधित विभाग
- Voter Helpline App: चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं लोकसभा मतगणना परिणाम
- Lok Sabha General Elections 2024: उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम उपरांत एक माह के भीतर जमा करना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा – जिला निर्वाचन अधिकारी