Corruption Case भ्रष्टाचार के मामले में म्युनिसिपल कमेटी का क्लर्क दोषी करार
आज समाज डिजिटल, पंचकूला
Corruption Cases : कैथल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने म्युनिसिपल कमेटी कलायत के एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा राज्य (Corruption Case) सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी कर्मचारी पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार
दोषी की पहचान म्युनिसिपल कमेटी कलायत में क्लर्क के पद पर तैनात संदीप कुमार के रूप में हुई है, जिसे विजिलेंस टीम ने रेड के (Corruption Case) दौरान शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने की एवज में 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।(Corruption Case) अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी कर्मचारी को तीन साल कैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत 5 साल कारावास सहित 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।( इस संबंध में ब्यूरो द्वारा आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में केस दर्ज किया गया था।
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