प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
Corporation Strictness On illegal Construction अवैध निर्माण पर नगर निगम ने सख्ती जारी है। पिछले सप्ताह जहां नगर निगम ने बिना नक्सा पास करवाएं तीन व्यवसायिक भवनों को सील किया था। वहीं, अब निगम की टीम ने मॉडल टाउन में बिना नक्सा पास करवाए बनाए एक व्यवसायिक भवन को सील कर दिया गया। यह भवन मालिक बिना नक्शा पास करवाएं व अन्य शर्तें पूरी न कर निर्माण बनाया गया था। निगम की ओर से भवन मालिक को कई बार नोटिस जारी था। दिसंबर माह में निगम की ओर से बिना नक्सा पास करवाए बनाए नौ अवैध भवनों को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। जिसके बाद अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए चार और भवनों को सील किया जाएगा।
Read Also : फायर की एनओसी नहीं, 28 असुरक्षित संस्थानो को नोटिस
अवैध निर्माण व बिना नक्सा पास करवाए भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने को नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर के निर्देशों पर डीटीपी एलसी चौहान के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। जिसमें निगम एटीपी मुनेश्वर भारद्वाज, बिल्डिंग इंस्पेक्टर कपिल कांबोज, विनोद कुमार, होमगार्ड व अन्य शामिल है। निगम की इस टीम ने पिछले सप्ताह छोटी लाइन पर एक व मॉडल टाउन में बिना नक्सा पास बनाए गए दो व्यवसायिक भवनों को सील किया था।
रिशू बंसल के व्यवसायिक भवन को किया सील Corporation Strictness On illegal Construction
डीटीपी एलसी चौहान के नेतृत्व में बनी इस टीम ने अब मॉडल टाउन में रिशू बंसल के व्यवसायिक भवन को सील किया। उन्होंने यह भवन घर के नजदीक ही बनाया हुआ था। जबकि इस जगह को व्यवसायिक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बिना नक्शा पास करवाए भवन बनाकर भवन मालिक ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना की है।
जिसके चलते डीटीपी एलसी चौहान की टीम ने इस भवन को बंद कर सील कर दिया। सील करने के बाद भवन पर बिना अनुमति सील खोलने पर कानूनी कार्यवाही का नोटिस भी चस्पाया गया। निगम की ओर से भवन मालिक को कई बार नोटिस दिया गया। बीती 17 दिसंबर 2021 को निगम द्वारा भवन मालिक को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।
चार और भवनों को किया जायेगा सील Corporation Strictness On illegal Construction
निगम की ओर से अब चार और भवनों को सील किया जाएगा। इसके लिए निगम ने पूरी तैयारी की हुई है। निगमायुक्त अजय सिंह तोमर व उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने बताया कि डीटीपी एलसी चौहान की टीम द्वारा कुछ माह पहले शहर का मुआयना किया। इस दौरान बिना नक्शा पास करवाएं कुछ भवन मिले। भवनों का नक्शा व अन्य दस्तावेज नहीं दिखाने पर निगम की ओर से नौ भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। दिसंबर माह में निगम की ओर से इन भवन मालिकों को अंतिम नोटिस दिया गया था।
Also Read : ये दिग्गज भी कोरोना की चपेट में, आप बरतें सावधानी
कोई भी शहरवासी बिना नक्शा पास करवाए कोई भी निर्माण न करें। ऐसा करने वाले का निर्माण हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263ए के तहत सील किया जाएगा। इसके बाद तुड़वाया जाएगा।