
अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक जॉब सिक्योरिटी देने में आ रही बांधा को सरकार ने किया दूर
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में विभन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में लगे अनुबंधित कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने में आ रही बांधा को दूर कर लिया है। अब 58 साल की आयु तक इन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। सरकार ने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की पूर्णकालिक सेवा पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है।
पहले यह किया था प्रविधान
हरियाणा सरकार ने पहले प्रविधान किया था कि कैलेंडर वर्ष में 240 दिन तक काम करने वाले यानी इतने दिनों तक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा को एक साल की सेवा माना जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि यदि किसी कर्मचारी ने मई में नौकरी ज्वाइन की और दिसंबर में उसका कैलेंडर वर्ष खत्म हो गया तो मई से दिसंबर माह तक के बीच की नौकरी के अवधि में 240 दिन पूरे नहीं हो सकते। पुराने नियमों के प्रविधानों के अनुसार यह एक साल कर्मचारी की सेवा अवधि में नहीं गिना जाता, जिससे हजारों कर्मचारियों को नुकसान होता।
सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक
हरियाणा विधानसभा के इसी बजट सत्र में पेश किए जाने वाले हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक 2024 में अब पुराने कैलेंडर वर्ष की सेवा गणना के प्रविधानों को हटाकर संविदात्मक सेवा की एक साल की अवधि की परिभाषा बदल दी गई है।
240 दिनों तक काम करना अनिवार्य होगा
नये संशोधित कानून में व्यवस्था की गई है कि एक साल संबंधित कर्मचारी की नौकरी ज्वाइन करने की तारीख से लेकर उसकी एक साल पूरा होने की अवधि में 240 दिनों तक काम करना अनिवार्य होगा। इसे कैलेंडर वर्ष की बजाय संविदात्मक सेवा की एक साल की अवधि कहा जाएगा।
हर साल बढ़ेगा वेतन
कानून में प्रविधान है कि आठ साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
सभी लाभ मिलेंगे
एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
इन कर्मचारियों को होगा लाभ
कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड-निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू कराएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं में नियुक्त किए गए कर्मचारी इस योजना के लाभपात्र नहीं होंगे। अंशकालिक सेवा वाले कर्मचारी तथा 58 साल की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी इस कानून के लाभ से वंचित रहेंगे।
ये भी पढ़ें : हरियाणा की बॉक्सर बोलीं- मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए
ये भी पढ़ें : हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बैन करने पर बवाल