Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव से पहले विधानसभा स्पीकर ने दो अहम फैसले लिए हैं। स्पीकर ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें तोशाम की विधायक किरण चौधरी के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले कांग्रेस ने स्पीकर को सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस दिया था। स्पीकर ने कहा है कि कांग्रेस की याचिका त्रुटियों से भरी थी। याचिका विधानसभा के ह्यदल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम 1986 की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी, जिस कारण उसे निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को स्पीकर के इस फैसले से कांग्रेस नेताओं को अवगत करवा दिया है। दूसरी तरफ, विधानसभा स्पीकर ने जननायक जनता पार्टी के दो विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। याचिका में नरवाना के जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला के विधायक जोगी राम सिहाग की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। जजपा ने दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने तथा भाजपा को समर्थन देने का आरोप लगा रखा है। दोनों जजपा विधायकों और विधायक दल के नेता को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर कांग्रेस नेताओं को बताया गया कि किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के संबंध में दायर याचिका पर याचिकाकतार्ओं के हस्ताक्षर और सत्यापित नहीं है। यदि याचिका नियम छह की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष याचिका को खारिज कर सकते हैं। याचिका के प्रत्येक अनुलग्नक पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने अनिवार्य होते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से याचिकाकतार्ओं ने एक भी अनुलग्नक पर हस्ताक्षर नहीं किए। विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद ने 19 जून को विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर पहले नोटिस भेजा था। उसके छह दिन बाद उन्होंने एक रिमाइंडर भेजा। फिर 11 जुलाई को याचिका दायर कर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।