Damodar Savarkar मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली जमानत

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Damodar Savarkar मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिली
Damodar Savarkar मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिली
  • पोते सत्यकी ने दायर की थी  शिकायत 
  • ₹25,000 के जमानती बांड पर दी बेल 

Savarkar Defamation, (आज समाज), मुंबई: पुणे की एमपी/एमएलए अदालत (Pune MP/MLA Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व के प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। यह मामला वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर की गई शिकायत से उपजा है। सत्यकी सावरकर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

18 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई  

राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को अदालत के सामने पेश हुए। इसके बाद सुनवाई के दौरान  अदालत ने उन्हें ₹25,000 के जमानती बांड पर बेल दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे की अध्यक्षता वाली अदालत के समक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी, राहुल के जमानतदार के रूप में पेश हुए। मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।

कांग्रेस नेता को अदालत में पेश होने से छूट

राहुल के वकील मिलिंद पवार के अनुसार, अदालत ने कांग्रेस नेता को मामले में पेश होने से स्थायी छूट दी है। इससे पहले दिन में मिलिंद पवार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के समक्ष दलील दी थी कि राहुल गांधी उच्च सुरक्षा वाले एक संरक्षित अति महत्वपूर्ण व्यक्ति (वीआईपी) हैं और अदालत में उनकी उपस्थिति से अन्य लोगों को असुविधा होगी। राहुल के वकील ने नियमों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर ने पहले राहुल की आभासी उपस्थिति की मांग करने वाले आवेदन पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी आरोपी को जमानत हासिल करने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने की अनुमति देता हो।

सत्यकी ने शिकायत में ये लगाए हैं आरोप 

सत्यकी द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, राहुल  गांधी ने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक घटना के बारे में बताया था कि उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इस पर खुशी हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि सावरकर ने यह कहीं नहीं लिखा है और कांग्रेस नेता की टिप्पणी आपत्तिजनक थी और उनका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना था। शिकायत के बाद अदालत ने पुणे पुलिस को आरोपों की जांच करने और एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा था।

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