हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार पर दर्ज केस को भी किया खारिज, गिरफ्तारी को बताया अवैध
Sonipat News (आज समाज) सोनीपत: हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। पिछले करीब तीन महिने से अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद सोनीपत से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक सुरेंद्र पंवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी हो भी अवैध करार दिया। वहीं जैसे ही सुरेंद्र पंवार की के बरी होने की खबर परिजनों को मिली तो वे खुशी से झूम उठे। इस समाचार से सुरेंद्र पंवार के समर्थकों में भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि सुरेंद्र पंवार कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से चुनाव लड़ रहे है। उन्होंने जेल से आकर पुलिस कस्टडी में ही नामाकंन दाखिल किया था। 2019 के चुनाव में सुरेंद्र पंवार ने भाजपा की कैबिनेट मंत्री कविता जैन को भारी मतों से हराया था।
महावीर सिंह संधू की कोर्ट ने सुनाया फैसला
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में बताते हुए पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने कहा कि ये केस पूरी तरह से अवैध था। हाईकोर्ट में मामले को लेकर 3 से 4 दिन तक बहस हुई। 16 सितंबर को बहस पूरी हुई थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की गई थी। इस पर सोमवार को महावीर सिंह संधू की कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अभी आर्डर साइट पर अपलोड होंगे। आर्डर के अपलोड होते ही पंवार जेल से बाहर आएंगे। उम्मीद है कि वह सुबह तक जेल से बाहर आ जाएंगे।