अंबाला। अंबाला छावनी नगर परिषद के सेकेटरी राजेश कुमार ने बताया कि 1 नवंबर 2020 से अंबाला में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर कम्पलीट बैन लगाने जा रहा है। जिसको लेकर बाकयदा अंबाला छावनी नगर परिषद द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ डिस्पोजेबल सामान बेचनों वाले दुकानदारों की चिंताएं भी बढ़ गई है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई करते हुए आगामी एक नवंबर से अंबाला में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर कम्पलीट बैन लगने जा रहा है। उन्होंने बताया पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अंबाला में 1 नवंबर से प्लास्टिक पर कम्पलीट बैन लगने जा रहा है। जिसको लेकर हमने बाकयदा मार्किट एसोसिएशन, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों और आमजन को जागरूक कर दिया है। उन्होंने बताया इसके तहत यदि कोई दुकानदार या आमजन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वही उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत थर्माकोल भी आता है। यदि कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वही डिस्पोजेबल सामन बेचने वालों दुकानदार दुकानदार मुकेश जैन, मनोज ने कहा कि सरकार द्वारा प्लास्टिक पर बैन लगाना एक अच्छा कदम है। लेकिन प्रशासन को छोटे छोटे दुकानदारों पर नकेल कसने की बजाए सीधा प्लास्टिक और थर्माकोल डिस्पोजेबल सामान बनाने वाली फैक्टिरियो पर बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से ही कोरोना के चलते हमारा काम चौपट हुआ पड़ा है और अब प्रशासन की यह मनमानी। दूसरी तरफ ग्राहक रवि, विक्की ने कहा कि प्रशासन को डिस्पोजेबल सामान बनाने वाली फैक्टरियों को बैन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन को भो पयार्वरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करने चाहिए।