Electricity Related Complaints 30 मार्च को सुनी जाएगी बिजली से संबंधित शिकायतें

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आज समाज डिजिटल, चण्डीगढ़
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए 30 मार्च, 2022 को प्रातः: 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक ऑपरेशन सब-डिविजन यूएचबीवीएन, कालका (पंचकूला) में शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंचकूला जिले के सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे बिजली से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं।

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