दिल्ली की अदालत ने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज किया गया। एक वकील ने याचिका दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी ने अक्तूबर 2016 में जंतर-मंतर पर हुई किसान रैली में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदान को भुनाने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया था। इसे देश के खिलाफ बताते हुए राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को देने की मांग की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 मई को राहुल गांधी को क्लीन चिट दे चुकी है।