Haryana News : हरियाणा में बिजली शॉर्ट सर्किट से जली गेहूं की फसल का नहीं मिल पाएगा मुआवजा

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Haryana News : हरियाणा में बिजली शॉर्ट सर्किट से जली गेहूं की फसल का नहीं मिल पाएगा मुआवजा
Haryana News : हरियाणा में बिजली शॉर्ट सर्किट से जली गेहूं की फसल का नहीं मिल पाएगा मुआवजा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आती आग से जलने वाली फसलें
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में आग से जलने वाली गेहूं की फसल का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आग से जलने वाली फसलें नहीं आती है। इस बात की पुष्टि कृषि विभाग के एक अधिकारी ने की है। आगजनी से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर बड़ा झटका लग सकता है। अब तक प्रदेश के 15 जिलों में 814 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल आग की घटनाओं में नष्ट हो चुकी है। प्रदेश में सिरसा, कैथल और फतेहाबाद आगजनी की इन घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

सरकार ने औपचारिक मुआवजा पैकेज की नहीं की घोषणा

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खेतों से होकर गुजरने वाली बिजली की लाइनों के कारण होने वाले शॉर्ट सर्किट इन आग का मुख्य कारण बनकर उभरे हैं। सरकार ने अभी तक प्रभावित किसानों के लिए औपचारिक मुआवजा पैकेज की घोषणा नहीं की है। फिर भी, अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रति एकड़ औसत नुकसान लगभग 50,000 रुपए है, जिससे अनुमानित कुल नुकसान काफी ज्यादा है।

सीएम ने उपायुक्तों नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकट को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य में हाल ही में हुई आग की घटनाओं से फसलों, पशुधन और संपत्ति को नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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